बेबाक दुनिया ब्यूरो
चित्रकूट। करीब छह साल पूर्व नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के मामले में दोषी को विशेष न्यायाधीश ने शुक्रवार को तीन वर्ष की कैद और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
इस बाबत विशेष लोक अभियोजक तेज प्रताप सिंह ने बताया, 28 सितंबर 2017 को रैपुरा थाने में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी 10 साल की बेटी घटना के दिन शाम को डेरे में थी। इस दौरान संतोष कुमार निवासी उड़की माफी ने बेटी के साथ छेड़खानी की। घटना के समय वहां पर मौजूद नाती द्वारा बीच बचाव करने पर संतोष मौके से भाग निकला। पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। कोर्ट में दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश ने दोषी को सजा सुनाई।
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