February 2, 2026

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ढोल नहीं बजाया तो पंचायत ने पांच हजार का जुर्माना लगाया

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पीड़ित की तहरीर पर जोशीमठ कोतवाली में 28 लाेगों के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज

बेबाक दुनिया ब्यूरो
देहरादून। करीब ढाई महीने पहले धार्मिक आयोजन में अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा बीमारी के चलते सारी रात ढोल न बजाने से खफा पंचायत ने जहां उसके ऊपर पांच हजार का जुर्माना ठोक दिया, वहीं अब अनुसूचित जाति के लोगों का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया।

उधर, पीड़ित की तहरीर पर चमोली जिले के जोशीमठ थाना पुलिस ने 28 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जोशीमठ के सुभाई-चांचड़ी गांव में मई माह में बैसाखी मेले में अनुसूचित जाति के ढोल वादक पुष्कर लाल को ढोल बजाने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन बीमारी के चलते दो घंटे ही ढोल बजा पाए, जबकि ग्रामीण उनसे पूरी रात ढोल बजवाना चाहते थे।

आरोप है कि इससे खफा सवर्णों ने पंचायत बुलाकर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगवा दिया। पुष्कर ने तीन मई को जुर्माने की रकम भी अदा कर दी। इसके बाद फिर पंचायत बुलाई गई और अनुसूचित जाति के लोगों का पूर्ण बहिष्कार कर दिया गया। उन्हें प्राकृतिक जल स्रोतों से पानी नहीं भरने देने, सवर्ण जाति के लोगों की दुकानों से सामान नहीं खरीदने का आदेश दिया गया।

पीड़ितों ने 15 जुलाई को जोशीमठ थाने और एसडीएम से शिकायत की, जिस पर पुलिस ने 28 लोगों पर एससी/एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। जोशीमठ कोतवाली के प्रभारी राकेश भट्ट ने बताया कि पीड़ित ग्रामीणों की तहरीर के आधार पर गांव के 28 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है।

मामले की जांच सीओ प्रमोद शाह कर रहे हैं। जांच अधिकारी सीओ प्रमोद शाह, एसडीएम जोशीमठ चंद्रशेखर वशिष्ठ ने बुधवार को गांव में जाकर पीड़ित पक्ष के बयान लिए। सीओ शाह के मुताबिक, प्रथम दृष्टया मामला सही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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