वर्ष 2021 का मामला, कोर्ट ने दोषी पर 75,000 का अर्थदंड भी लगाया
बीडी ब्यूरो
रुड़की (हरिद्वार)। तकरीबन दो साल पहले एक छह साल की मासूम बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म करने के मामले में शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद सुल्तान की कोर्ट ने दोषी को 20 साल का कठोर कारावास और 75,000 रुपये का अर्थदंड लगाया है।
पुलिस के मुताबिक, 23 अक्तूबर 2021 को कलियर थाना क्षेत्र के एक ग्रामीण की छह साल की बेटी डेयरी पर दूध लेने गई थी। इसके बाद से वह संदिग्ध हालात में लापता हो गई थी। परिजनों ने बच्ची की घंटों तक तलाश की। इस बीच मेहवड़ कला के सनव्वर को परिजनों ने बच्ची को बाइक से नीचे उतार कर भागने देखा, तो उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया।
बच्ची ने परिजनों को बताया कि सनव्वर उसे बहला फुसलाकर ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने सनव्वर के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था।
इस बाबत शासकीय अधिवक्ता विवेक कुश ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद सुल्तान ने इस मामले में गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर सनव्वर को दोषी पाते हुए 20 साल का कठोर कारावास और 75,000 रुपए का अर्थदंड लगाया है।
शासकीय अधिवक्ता के मुताबिक, कोर्ट ने पीड़िता को तीन लाख रुपये प्रतिकर के रूप में देने के भी आदेश दिए हैं। कोर्ट के इस फैसले पर परिजनों ने खुशी जताई है।
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