January 31, 2026

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35 दिन में कोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी को सुनाई सजा

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विशेष न्यायाधीश ने दोषी को 10 वर्ष की कैद और 20 हजार रुपये अर्थदंड लगाया
बेबाक दुनिया डेस्क
चित्रकूट। 11 जून 2023 को शौच के लिए गई लड़की को स्कूल के संकुल भवन में ले जाकर दुष्कर्म करने के दोषी को 35 दिन में विशेष न्यायाधीश विनीत नारायण पांडेय ने 10 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई।
इस बाबत जिले के विशेष लोक अभियोजक तेज प्रताप ने बताया, सरधुवा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि बहन की तबीयत खराब होने पर वह घर से बाहर गया था। इस दौरान लौटने पर बीती 16 जून 23 को घर पहुंचने पर बताया गया कि उसकी पुत्री अपने दादी-बाबा के यहां गई थी।
यहां पर सिलाई सीखने के बाद घर से 11 जून 2023 को उसकी लड़की शौच के लिए गई थी। रास्ते में सरधुवा क्षेत्र के बरद्वारा गांव का शिवशंकर उर्फ निंदा लड़की का हाथ पकड़कर स्कूल के संकुल भवन में ले गया और वहां दुष्कर्म किया। साथ ही मारपीट करने के बाद किसी से बताने पर जान से मारने की धमकी दी।
पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था।
पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला के निर्देश पर महिला उत्पीड़न के इस मामले में पुलिस ने त्वरित प्रभावी पैरवी की। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश विनीत नरायण पांडेय ने निर्णय सुनाते हुए दोष सिद्ध होने पर शिवशंकर उर्फ निंदा को 10 वर्ष कठोर कारावास संग 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

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