ऋषिकेश के आईडीपीएल स्थित लोगों को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत
बेबाक दुनिया ब्यूरो
देहरादून। ऋषिकेश स्थित आईडीपीएल के अंदर रहने वाले लोगों को नैनीताल हाईकोर्ट से शुक्रवार को राहत मिली है। हाईकोर्ट ने आईडीपीएल क्षेत्र में 72 घंटों के भीतर बिजली-पानी की आपूर्ति बहाल करने के आदेश दिए हैं।
हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार के साथ ही आईडीपीएल को आपसी समन्वय बनाने को भी कहा है। गौरतलब हो कि आईडीपीएल की लीज खत्म होने पर वन विभाग ने यहां रह रहे लोगों को बेदखली का आदेश दिया था। इसके खिलाफ स्थानीय निवासियों ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी।
हाईकोर्ट ने 19 सितंबर को आदेश जारी कर याचिकाकर्ताओं को परिसर से बेदखल करने पर रोक लगा दी थी, लेकिन बाद में 22 सितंबर को जिला प्रशासन ने आईडीपीएल क्षेत्र में बिजली व पानी के कनेक्शन काट कर आपूर्ति बंद कर दी थी। गुलशन बनौत और दर्शना श्रीधर ने प्रशासन के निर्णय के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी।
याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने केंद्र, राज्य सरकार और आईडीपीएल को आपस में समन्वय बनाने और 72 घंटे के भीतर बिजली-पानी आपूर्ति बहाली के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी है। याचिकाकर्ताओं के प्रतिनिधि राजेश मोहन व अजय श्रीधर ने फैसले की कॉपी एसडीएम योगेश मेहरा को सौंप दी।
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