बेबाक दुनिया डेस्क
नई दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट के पारिवारिक अदालत के न्यायाधीश हरीश कुमार ने बुधवार को क्रिकेटर शिखर धवन को उनकी पत्नी आयशा मुखर्जी से तलाक की मंजूरी दे दी।
अदालत से माना, शिखर धवन को पत्नी आयशा ने मानसिक क्रूरता का शिकार बनाया। कोर्ट ने शिखर की तलाक याचिका में पत्नी आयशा के खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को स्वीकार कर लिया। अदालत ने माना, आयशा ने शिखर धवन को उनके इकलौते बेटे से वर्षों तक अलग रहने के लिए मजबूर कर मानसिक उत्पीड़न किया।
अदालत ने दंपति के बेटे की स्थाई हिरासत पर कोई भी आदेश पारित करने से इन्कार कर दिया। अदालत ने शिखर को भारत और ऑस्ट्रेलिया में उचित अवधि के लिए बेटे से मिलने और वीडियो कॉल पर बातचीत का भी अधिकार दिया।
कोर्ट ने आयशा को शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार, स्कूल की छुट्टियों की कम से कम अवधि के लिए शिखर धवन और उसके परिवार के सदस्यों के साथ रातभर रहने समेत मुलाकात के उद्देश्य से बेटे को भारत लाने का आदेश भी दिया। अदालत का कहना था की याचिकाकर्ता शिखर धवन प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर हैं।
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