बेबाक दुनिया ब्यूरो
चित्रकूट। दहेज हत्या के मामले में बुधवार को दोष सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश अपर जिला जज विनीत नरायण पांडेय ने होमगार्ड को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
इस बाबत सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार सिंह ने बताया कि मऊ क्षेत्र के भीटारी गांव के नौबस्ता निवासी बग्गड ने रैपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया, उसने बेटी धनपतिया की शादी होमगार्ड रामकिशोर निवासी खंदेवरा रैपुरा के साथ की थी।
बताया, शादी के बाद से ही धनपतिया का पति दहेज में बाइक की मांग करता था और बेटी के साथ मारपीट करता था। घटना के 10 दिन पहले भी धनपतिया का दाहिना हाथ तोड़ दिया था। शिकायत पुलिस से की थी, जिसमें पुलिस ने समझौता करा दिया था।
इसके बाद फिर से 11-12 मार्च 2016 की रात रामकिशोर ने बेटी को फांसी से लटकाकर मार दिया। मरने से पूर्व उसकी पुत्री के हाथ में प्लास्टर चढ़ा था। इसके चलते वह हाथ भी नहीं उठा सकती थी। ऐसे में प्लास्टर से उसकी बेटी फांसी नहीं लगा सकती थी। ससुराल में उसकी बेटी को दहेज के लिए जान से मारने की धमकी दी जाती थी।
पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश अपर जिला जज विनीत नरायण पांडेय ने निर्णय सुनाया। जिसमें दहेज हत्या का दोष सिद्ध होने पर आरोपी रामकिशोर को उम्रकैद की सजा सुनाई।
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