February 2, 2026

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महिलाओं को सहकारी संथाओं में 33 फीसदी आरक्षण

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अतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर सूबे की महिलाओं को बड़ी सौगात, शासनादेश जारी

बेबाक दुनिया ब्यूरो

देहरादून। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने सहकारिता के क्षेत्र में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने का शासनादेश शनिवार को जारी कर बड़ी सौगात दी।

राज्य सरकार ने प्रदेश की सहकारी संस्थाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था, जिसका शासनादेश शनिवार को जारी कर दिया गया। इसके तहत न्याय पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर तक की विभिन्न सहकारी संस्थाओं में अध्यक्ष, निदेशक व सदस्यों के पदों पर 33 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं के लिए रहेगा। इससे वर्षों से सहकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रही महिलाओं को प्रोत्साहन मिलेगा।

उत्तराखंड राज्य सहकारी समिति निर्वाचन (संशोधन) नियमावली, 2024 लागू होने के बाद राज्य में 10 जिला सहकारी बैंकों, 670 बहुउद्देशीय सहकारी समितियों, एवं अन्य शीर्ष सहकारी संस्थाओं में महिलाओं की 33 फीसदी भागीदारी सुनिश्चित हो जाएगी। साथ ही सहकारी संस्थाओं में पुरुषों का एकाधिकार भी समाप्त हो जाएगा।

उधर, सूबे के सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने इसे महिलाओं के हक में अभूतपूर्व फैसला बताते हुए कहा, यह निर्णय महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने प्रदेशवासियों को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद मोदी के सहकार से समृद्धि के मंत्र के साथ सहकारिता के क्षेत्र को सशक्त बनाने की भी अपील की।

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