September 11, 2026

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पत्नी की हत्या के दोषी को उम्रकैद

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तीन साल पहले पांच अप्रैल 2020 को अवैध संबंधों के शक में दरांती से काट डाला था

बेबाक दुनिया ब्यूरो

देहरादून। तीन साल पूर्व अवैध संबंधों के शक में चार माह की गर्भवती पत्नी की हत्या के दोषी पति को शनिवार को उत्तरकाशी के जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरूबख्श सिंह ने आजीवन करावास की सजा सुनाई है।

अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार, पांच अप्रैल वर्ष 2020 में चिन्यालीसौड़ ब्लाक की बिष्ट पट्टी के जेष्ठवाड़ी बजियाणा निवासी श्रीपाल सिंह नेगी ने अवैध संबंधों के शक में चार माह की गर्भवती पत्नी विजयेश्वरी की दरांती से गला रेतकर हत्या कर दी थी।

इस मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर श्रीपाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद विवेचना अधिकारी ने गवाहों और मौके पर मिले साक्ष्य के आधार पर कोर्ट में पत्नी की हत्या के आरोपी के खिलाफ फाइनल विवेचना रिपोर्ट पेश की।

कोर्ट ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर श्रीपाल को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही जुर्माने से भी दंडित किया। जुर्माने की राशि न देने पर दोषी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।

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