बेबाक दुनिया ब्यूरो
चित्रकूट। बाप-बेटी के रिश्तों को तार तार करने वाले एक दरिंदे बाप को विशेष न्यायाधीश विनीत नारायण पांडेय ने बुधवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने पुलिस द्वारा आरोपपत्र दाखिल करने के 21 वें दिन सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर जुर्माना भी लगाया है।
मामले की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक तेज प्रताप सिंह ने बताया कि मऊ थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग लड़की ने थाने में नौ जुलाई 2023 को पिता द्वारा दुराचार की शिकायत की थी। पुलिस ने 10 जुलाई को बाल कल्याण अधिकारी की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज की। एसपी वृंदा शुक्ला ने पुलिस को त्वरित कार्यवाही कर कोर्ट में भी प्रभावी पैरवी के निर्देश दिए थे।
रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने पीड़िता का डॉक्टरी परीक्षण कराकर कोर्ट में बयान कराए थे। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पुलिस द्वारा कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल करने के 21वें दिन विशेष न्यायाधीश विनीत नारायण पांडेय ने निर्णय सुनाया। उन्होंने दोष सिद्ध होने पर दोषी पिता को उम्रकैद और 43 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।
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