January 16, 2026

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सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई अब दंगाइयों से होगी

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धामी कैबिनेट ने विशेष ट्रिब्यूनल के गठन को दी मंजूरी, शांति व्यवस्था भंग करने वालों की अब खैर नहीं

कैबिनेट में आए आठ प्रस्तावों को मिली मंजूरी, अशासकीय विद्यालयों में भर्ती पर लगी रोक भी हटी

बेबाक दुनिया ब्यूरो

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में हुई कैबिनेट की बैठक में आठ प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण उत्तराखंड लोक और निजी संपत्ति अध्यादेश 2024 है, जिस पर कैबिनेट ने मुहर लगाई।

इस कानून के लागू होने पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर जहां सख्त कार्रवाई सरकार अमल में ला सकेगी, वहीं दंगों और अशांति के दौरान सार्वजनिक संपत्तियों के नुकसान की भरपाई भी अराजकतत्वों और दंगाइयों से की जा सकेगी। इस बाबत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रदेश की शांति व्यवस्था बिगाड़ने वालों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और एक ऐसी नज़ीर बनाएंगे, जिससे देवभूमि की पवित्र भूमि को कलंकित करने वाले दंगाइयों की कई पीढ़ियां भी वर्षों तक याद रखेंगी।

उधर, इस सख्त कानून पर मुहर लगने के अलावा कैबिनेट ने अन्य प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई, जिसमें राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विभाग सुमाड़ी, श्रीनगर को तकनीकी शिक्षा विभाग की 5.335 एकड़ भूमि निशुल्क होगी स्थानांतरित की जाएगी। साथ ही उत्तराखंड आवास नीति में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई है। इसके तहत अब प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को डेढ़ लाख रुपये की राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। इससे पहले एक लाख रुपये की धनराशि प्रदान की जाती थी।

न्याय विभाग के अंतर्गत चार जनपदों देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और ऊधमसिंह नगर में चाइल्ड और जनरल कॉउंसलर की नियुक्ति की मंजूरी भी प्रदान की गई। इसके अलावा औद्योगिक विकास विभाग के अंतर्गत संयुक्त निदेशक खनन व संयुक्त निदेशक जीओलॉजी को अब संयुक्त निदेशक नाम से जाना जाएगा। कैबिनेट ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत अशासकीय विद्यालयों में भर्ती पर लगी रोक को भी हटा लिया है।

उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत इस हेतु पहले से कमेटी गठित है। यही कमेटी माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत अशासकीय विद्यालयों में भर्ती को लेकर अपनी रिपोर्ट देगी। कैबिनेट ने एक सम्मलित कैडर बनाते हुए वित्त विभाग के अधीनस्थ लेखा संवर्ग के कर्मियों के अधिकार वित्त विभाग के अधीन करने पर भी मुहर लगा दी।

समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत अनसूचित जाति के दशमेत्तर छात्रवृत्ति योजना में मिलने वाली छात्रवृत्ति की धनराशि को बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी। केंद्र सरकार द्वारा जो संशोधन किए गए हैं, उसे राज्य द्वारा अंगीकृत कर लिया गया है।

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