बेबाक दुनिया डेस्क
लखनऊ। वाराणसी जिले के ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे को रोकने से संबंधित याचिका को बृहस्पतिवार को जिला जज डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने खारिज कर दिया।
अदालत ने कहा, अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की सर्व रोकने संबंधी याचिका इसके पूर्व इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी खारिज कर चुकी है। कहा, इसके बाद स्थानीय अदालत को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा, सर्वे कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश अंतिम है।
अदालत ने कहा, मसाजिद कमेटी के प्रार्थनापत्र में कोई दम नहीं है, इसलिए याचिका को खारिज किया जाता है। कोर्ट का कहना था कि एएसआई कोई निजी संस्था नहीं है और वह जो भी काम कर रही है, सरकारी काम ही कर रही है।
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