इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को लगा झटका, सफाई का दिया आदेश
बेबाक दुनिया डेस्क
लखनऊ। शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की शाही जामा मस्जिद की रंगाई-पुताई को लेकर दायर याचिका पर अनुमति देने से इन्कार कर दिया।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की रिपोर्ट पर अदालत ने कहा, मस्जिद की स्थिति ठीक है और केवल सफाई की जरूरत है, जिसे एएसआई की निगरानी में ही कराया जाएगा। गौरतलब हो कि शाही जामा मस्जिद कमेटी ने रमजान से पूर्व हर वर्ष होने वाली रंगाई-पुताई के लिए अनुमति मांगी थी, जिसे संभल जिला प्रशासन ने अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद मस्जिद कमेटी के वकील ने 25 फरवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी।

बृहस्पतिवार को सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने एएसआई को चौबीस घंटे में मस्जिद का निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। शुक्रवार सुबह एएसआई ने हाईकोर्ट में रिपोर्ट जमा की। रिपोर्ट में एएसआई ने कहा, मस्जिद की पेंटिंग वर्तमान में उचित स्थिति में है और तत्काल रंगाई-पुताई की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने रिपोर्ट के आधार पर फैसला सुनाया और एएसआई की देखरेख में सफाई कराने का आदेश दिया। कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को चार मार्च तक आपत्ति दर्ज कराने का समय दिया है।

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