राज्य सूचना आयोग का निर्देश न मानना पड़ा मुख्य कृषि अधिकारी कार्यालय हरिद्वार को भरी, 10 हजार जुर्माना
बेबाक दुनिया ब्यूरो
देहरादून। राज्य सूचना आयोग के निर्देशों का अनुपालन नहीं करना हरिद्वार के मुख्य कृषि अधिकारी कार्यालय को भारी पड़ गया। राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए 13 साल पुराने 14,880 रुपये के बिल का भुगतान भी कराया।

पौड़ी के सतपुली निवासी ब्रजभूषण ने कृषि भूमि संरक्षण विभाग में वर्ष 2011 से लंबित 14,880 रुपये के बिल भुगतान के संबंध में हरिद्वार के मुख्य कृषि अधिकारी कार्यालय से जानकारी मांगी थी। मुख्य कृषि अधिकारी कार्यालय द्वारा सूचना न देने पर राज्य सूचना आयोग में ब्रजभूषण ने अपील की। आयोग के निर्देश पर मुख्य कृषि अधिकारी कार्यालय द्वारा ब्रजभूषण के लंबित भुगतान का आश्वासन दिया गया था।
आयोग के निर्देश का अनुपालन न करने पर ब्रजभूषण द्वारा आयोग में शिकायत की गई। सुनवाई करते हुए राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने संबंधित अफसरों का जवाब तलब कर मुख्य कृषि अधिकारी से स्पष्टीकरण तलब किया। इसके बाद शिकायतकर्ता के लंबित बिल का भुगतान किया गया। शिकायतकर्ता का कहना था कि अपने ही विभाग में 14,880 रुपये के वैध भुगतान के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है।
कहा, मानसिक, आर्थिक एवं सामाजिक क्षति पहुंची है। आयोग द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में लोक प्राधिकारी द्वारा शिकायतकर्ता की क्षतिपूर्ति की मांग के संबंध में कोई लिखित स्पष्टीकरण आयोग के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके खिलाफ आयोग ने लोक प्राधिकारी/मुख्य कृषि अधिकारी कार्यालय, हरिद्वार पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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